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आगर-मालवा - मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण यंत्री श्री रत्नेशआयाची ने बताया कि 12 सितम्बर 2026, शनिवार को न्यायालय परिसर आगर एवं न्यायालय परिसर सुसनेर में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लोक अदालत का आयोजित की जा रही है। लोक अदालत में विद्युत चोरी के न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में 20 प्रतिशत एवं समस्त प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने ऐसे सभी विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि, जिनके विद्युत चोरी अथवा बकाया राशि संबंधी प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, वे 12 सितम्बर 2026 को न्यायालय आगर एवं न्यायालय सुसनेर में उपस्थित होकर छूट का लाभ प्राप्त कर, राशि जमा कर प्रकरण का निराकरण करवा सकते हैं। प्रकरण लंबित रहने पर विद्युत कनेक्शन विच्छेद एवं न्यायालयीन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली असुविधा से बचने हेतु सभी संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे लोक अदालत में उपस्थित होकर लाभ लें। |