नीमच। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा पिकअप वाहन में 40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले तीन आरोपीगण (1) मोहसीन पिता अफजल धत्तिया मुल्तानी, उम्र-25 वर्ष, (2) साबिर पिता अब्दुल रऊफ पेमला, उम्र-55 वर्ष एवं (3) आफताफ उर्फ आफताब पिता अफजल धत्तिया मुल्तानी, उम्र-29 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम मुल्तानपुरा, जिला मन्दसौर को धारा 8/15(बी), 25, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40000-40000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 02.09.2020 को शाम के लगभग 05-06 बजे राणाजी के ढाबे के सामने, हरवार रोड़, जीरन की हैं। थाना जीरन में पदस्थ उपनिरीक्षक कैलाश राठौर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पीकअप वाहन में मुल्तानपुरा से दो व्यक्ति स्लेट पेंसिल की पेटियों के नीचे डोडाचूरा को छुपाकर राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबीर सूचना पर से जीरन पुलिस द्वारा मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर जाकर वाहन चैंकिंग किये जाने पर मुखबीर द्वारा बताया पीकअप वाहन आता हुवा दिखाई दिया, जिसको रोका गया, जिसमें दो आरोपी साबीर व मोहसीन बैठे हुवे थे। वाहन की तलाशी लिये जाने पर उसमें रखी स्लेट पेंसिल की पेटियों के नीचे दो प्लास्टीक के कट्टो में 20-20 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। पुलिस द्वारा पीकअप वाहन व डोडाचूरा को जप्त कर व दोनो आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में यह पता चला कि जिस पीकअप वाहन में डोडाचूरा की तस्करी की जा रही थी, वह वाहन आरोपी आफताब का हैं तथा उसके वाहन में डोडाचूरा तस्करी किये जाने के आपाराधिक षड़यंत्र में वह भी शामिल होने से उसको भी आरोपी बनाकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक श्री इमरान खान द्वारा सभी जप्तीकर्ता अधिकारी एवं विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री इमरान खान द्वारा की गई।