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नीमच। श्री विशाल खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा पत्थर से मारपीट कर काका को चोट पँहुचाने वाले आरोपी भतीजे सुरेश पिता गोपाल भांभी, उम्र-27 वर्ष, निवासी-ग्राम जमुनियाखुर्द, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 19.06.2019 की दोपहर के लगभग 2 बजे ग्राम जमुनियाखुर्द स्थित फरियादी बंशीलाल भांभी के खेत की हैं। फरियादी उसके खेत पर मोटर चलाकर पानी भर रहा था, तभी वहा पर उसका भतीजा आरोपी आया और खेत की मेढ़ से पत्थर उठाकर रास्ते में डालने लगा। फरियादी ने पत्थर डालने से मना किया तो आरोपी ने फरियादी के साथ पत्थर से मारपीट की, जिसके कारण उसके सिर पर एवं पाव पर चोट आई थी। फरियादी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खेत वालो ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना नीमच सिटी में अपराध पंजीबद्ध कर आवष्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत एवं चश्मदीद साक्षीगण सहिता सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई। |