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नीमच : जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध उत्खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिक पर कुल 4 लाख 37 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 21 अगस्त 2026 को तहसील सिंगोली के ग्राम रतनगढ में जांच के दौरान डम्पर क्रमांक RJ09GF8605 से रैत का अवैध परिवहन पाया गया। वाहन मालिक प्रकाश पिता शम्भुलाल, निवासी बिलखण्डा, तहसील सिंगोली के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रॉयल्टी की 15 गुना राशि 37 हजार 500 रुपये तथा 4 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 4 लाख 37 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। |