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मनासा। श्रीमान् दिनेश कुमार प्रजापति, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) मनासा, जिला-नीमच द्वारा अपने निर्णय में वैध लाईसेंस के अतिरिक्त 25 किलो 850 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम का तस्करी किये जाने के उद्दैश्य से घर में संग्रह करने वाले आरोपी मूलचंद पिता मोहनलाल मेघवाल, उम्र-42 साल, निवासी-ग्राम खेड़ली, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 8/18(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 19.03.2020 को सुबह के लगभग 9 बजे ग्राम खेड़ली स्थित आरोपी के घर की हैं। कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मूलचंद द्वारा अफीम पट्टों से उत्पादित वैध अफीम के अतिरिक्त 20 से 30 किलोग्राम अवैध अफीम तस्करी के उद्दैश्य से घर में छिपा रखी हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर ग्राम खेड़ली स्थित आरोपी के घर पर पँहुच कर उसके घर की तलाशी लिये जाने पर घर में अफीम की चार बाल्टियां मिली जो कि आरोपी स्वयं मूलचंद, उसके पिता मोहनलाल, गंगाबाई एवं दाखीबाई के अफीम लायसेंस से उत्पादित अफीम होना पाया गया। इसके बाद मकान में उसी कमरे में पलंग के नीचे प्लास्टिक की तीन बाल्टियां मिली थी, जिसमें क्रमशः 11.700 किलोग्राम, 9.900 किलोग्राम, 4.250 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 25.850 किलेाग्राम अफीम मिली, जो कि सरकार द्वारा दिये गये लायसेंस से उत्पादित एवं विभाग में दर्ज वैध अफीम के अतिरिक्त था। इस प्रकार आरोपी के पास वैध लाईसेंस के अतिरिक्त तस्करी हेतु अवैध मादक अफीम संग्रहित होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया व अफीम को जप्त किया गया। इसके पश्चात् सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई तथा सहयोग अधिवक्ता अरूण कुमार शर्मा एवं दिपशीखा रावल द्वारा किया गया। |