मंदसौर 2 जून 2024/ जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर ने बताया कि श्री राजेन्द्रसिंह गरवाल आबकारी उप निरीक्षक वृत सीतामऊ द्वारा कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग के आदेशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री बद्रीलाल दांगी के मार्गदर्शन में, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर श्री नानूराम वास्कले के निर्देशन में होटल लीला ढाबा बसई रोड रूपनी चौराहा थाना नाहरगढ़ स्थल से आरोपी गोविंद पिता दुर्गाशंकर सेन उम्र 25 वर्ष बेटीखेड़ी के कब्जे से ढाबे के अंदर से देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कुल मात्रा 69.02 बल्क लीटर बरामद कर आरोपी के विरूध्द मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34 (1) क , (2) के तहत प्रकरण कायम किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।प्रकरण में जप्त मदिरा की कीमत लगभग रूपये 30 हजार रू. है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह गरवाल व आबकारी आरक्षक क्रमश: श्री कपिल मारू, श्री चेतन राठौर, श्री रवि राठौर एवं नगर सैनिक श्री मोहम्मद ताहीर मौजूद थे।
रिपोर्ट : कमलेश शर्मा
शहर : आबकारी विभाग ने होटल लीला ढाबा से 69.02 बल्क लीटर बरामद की
मंदसौर 2 जून 2024/ जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर ने बताया कि श्री राजेन्द्रसिंह गरवाल आबकारी उप निरीक्षक वृत सीतामऊ द्वारा कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग के आदेशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री बद्रीलाल दांगी के मार्गदर्शन में, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर श्री नानूराम वास्कले के निर्देशन में होटल लीला ढाबा बसई रोड रूपनी चौराहा थाना नाहरगढ़ स्थल से आरोपी गोविंद पिता दुर्गाशंकर सेन उम्र 25 वर्ष बेटीखेड़ी के कब्जे से ढाबे के अंदर से देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कुल मात्रा 69.02 बल्क लीटर बरामद कर आरोपी के विरूध्द मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34 (1) क , (2) के तहत प्रकरण कायम किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।प्रकरण में जप्त मदिरा की कीमत लगभग रूपये 30 हजार रू. है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह गरवाल व आबकारी आरक्षक क्रमश: श्री कपिल मारू, श्री चेतन राठौर, श्री रवि राठौर एवं नगर सैनिक श्री मोहम्मद ताहीर मौजूद थे।