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नीमच : शहर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत नीमच नगर के विभिन्न मार्गों को भारी वाहनों के लिए *"नो एंट्री जोन"* घोषित किया है। प्रतिबंध की अवधि एवं समय यह आदेश तत्काल प्रभाव से 15 मई 2026* तक प्रभावशील रहेगा। प्रतिबंधित समय *प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे* तक रहेगा। इस दौरान चिन्हित मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। *"नो एंट्री जोन" घोषित मार्ग:* हिंगोरिया रेल्वे फाटक तिराहा से नीमच शहर की ओर भरभड़िया फण्टे से नीमच शहर की ओर जावद फण्टे से नीमच शहर की ओर नाका नं. 7 (सुराही होटल) से फव्वारा चौक, मैसी शोरूम, स्पेटा पेट्रोल पंप तक अंबेडकर रोड मैसी शोरूम चौराहा से लायन डेन तक मूलचंद मार्ग बस स्टैण्ड से अल्कोलॉइड फैक्ट्री तक पंचवटी कॉलोनी रोड, चमड़ा कारखाना रोड टेगोर मार्ग फव्वारा चौक से चौपड़ा तथा विजय टॉकीज से दशहरा मैदान चौपड़ा गणेश मंदिर चौराहा तक कानूनी प्रावधान: आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। जिला प्रशासन ने सभी वाहन स्वामियों, ट्रांसपोर्टरों एवं आम नागरिकों से आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। यातायात पुलिस द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. |