अवैध गांजे की खेती करने वाले के विरूद्व बड़ी कार्यवाही...खेत में अवैध गांजे की खेती करने पर प्रकरण पंजीबद्ध...अवैध गांजे के 70 हरे पौधे वजनी 101 किलोग्राम जप्त

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Public Reporter (Khargone) 11-01-2024 Regional

महेश्वर : पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के विरुध्द लगातार कार्यवाही की जा रही है। खरगोन पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ विक्रेता पर लगातार निगाह रखते हेतु वरिष्ट अधिकारियों द्वारा इसकी रोकथाम विशेष अभियान चलाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। अभियान के चलते अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब एवं अवैध गतिविधियों आदि पर जिला खरगोन में पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही कर अंकुश लगाया जा रहा है।

प्राप्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मवीर सिंह व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) तरूणेन्द्रसिंह बघेल, अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोहरसिंह बारीया व समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप एसडीओपी मंडलेश्वर के मार्गदर्शन में थाना मंडलेश्वर की पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की खेती करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

थाना मंडलेश्वर पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गाडरिया में मंगलसिंग पिता गजानंद भील ने कपास कि फसल में थोड़ी-थोडी दूरी पर अवैध गांजे के भी पौधे लगे हुये है। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी मनोहरसिंह गवली के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी मंडलेश्वर उप निरीक्षक दीपक यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर के बताए स्थान ग्राम गाडरिया में मंगलसिंग पिता गजानंद भील के खेत पर पहुंची जहां पुलिस टीम को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पुलिस को देख कर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया।
पकड़ में आए व्यक्ति ने अपना नाम मंगलसिंग पिता गजानंद गिरवाल जाति भील उम्र 50 साल निवासी गाडरिया पंचायत सिरस्या का होना बताया। पुलिस टीम के द्वारा गांजे की खेती की तस्दीक के लिए खेत में घूम कर देखा तो अवैध गांजे के हरे पत्तेदार पौधे पाये गये। पुलिस टीम के द्वारा मंगलसिंह से गांजे के पौधे लगाने के संबंध में वैध दस्तावेज के बारे में पूछने पर उसके द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। पुलिस टीम व पंचागों की मदद से मौके से कुल 70 नग वजनी 101 किलोग्राम कीमत लगभग 23,01,000 रूपये जप्त करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। आरोपी मंगलसिंग का कृत्य अपराध धारा 8/20 एन.डी.पी. एस. एक्ट के अन्तर्गत दंडनीय होना पाया जाने से  अपराध क्रमांक 10/2023 धारा 8/20 एन.डी.पी. एस. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मण्डलेश्वर मनोहर सिंह गवली एवं थाना प्रभारी मण्डलेश्वर उपनिरीक्षक दीपक यादव, सहायक उपनिरीक्षक मुकेश यादव, प्रधान आरक्षक दिनेश, आर.एस. शैलेन्द्र, दीपक बैरागी, एमआर सरिता, धर्मेन्द्, विजय एवं अनुराग का विशेष योगदान रहा।


महेश्वर से प्रदीप खेड़े की रिपोर्ट

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