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नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। क्रेटा कार में 307.790 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा की तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने आरोपी लक्ष्मण रेबारी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई, कार से मिले 16 कट्टे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा के अनुसार, 22 फरवरी 2025 को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में सूचना मिली थी कि सफेद रंग की हुंडई क्रेटा कार में करीब तीन क्विंटल डोडाचूरा लेकर एक व्यक्ति राजस्थान के बाड़मेर की ओर जाने वाला है। कार के निकुंभ चौराहे से चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़ मार्ग पर स्थित ग्राम आंवरी माता से होकर गुजरने की सूचना थी। सूचना के आधार पर निवारक दल का गठन कर बताए गए स्थान पर तैनात किया गया। देर रात करीब 11:30 बजे मुखबिर के बताए हुलिये की क्रेटा कार आती दिखाई दी। वाहन को रोककर तलाशी ली गई, तो उसमें रखे 16 कट्टों से कुल 307.790 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ। कार और मादक पदार्थ जब्त, आरोपी गिरफ्तार सुरक्षा की दृष्टि से वाहन को मध्यप्रदेश इकाई के निकटतम कार्यालय नीमच लाया गया, जहां विस्तृत तलाशी के बाद डोडाचूरा और कार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अनुसंधान पूरा करने के बाद मामला विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने पेश किए महत्वपूर्ण साक्ष्य विचारण के दौरान सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित किया और कठोर दंड देने का अनुरोध किया। न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लक्ष्मण पिता औंकार रेबारी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम असारवा की ढाणी, तहसील एवं थाना भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(सी) के तहत 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने पैरवी की। अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा, निशा घारू और सलोनी पोरवाल ने सहयोग किया। |