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नीमच। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने अवैध खनिज उत्खनन के एक प्रकरण में कड़ी कार्रवाई करते हुए सांवरिया कन्स्ट्रक्शन इन्फाटेक लिमिटेड के वाहन मालिक पर 5 लाख 77 हजार 500 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया है। मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत मुरूम के अवैध उत्खनन पर यह कार्रवाई की गई। जारी आदेश के अनुसार, अनावेदक पर खनिज रॉयल्टी का 15 गुना ₹2,88,750 तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ₹2,88,750 का जुर्माना लगाया गया है। कुल शास्ति राशि ₹5,77,500 निर्धारित की गई है, जिसमें ₹1,000 प्रशमन शुल्क भी शामिल है। कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उक्त राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं होने पर भू-राजस्व संहिता के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी। |