डीएम व्दारा दो आरोपियोंको थाना हाजरी का आदेश
Hemant Gupta (Neemuch) 09-05-2024 Regional
नीमच : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3(क) के तहत आरोपी ताराचंद पिता छगनलाल मीणा निवासी चीताखेड़ा,थाना जीरन एवं आरोपी आशुतोष उर्फ आशु पिता रामेश्वर शर्मा निवासी कुमारिया वीरान स्टेशन रोड़ बघाना, थाना बघाना ,को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए संबंधित पुलिस थानें में सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।