आरक्षक राजाराम जाट की मृत्यु की घटना का खुलासा, घटना में शामिल कुल 06 व्यक्तियों को आरोपी बनाया, 04 आरोपी गिरफ्तार

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Hemant Gupta (Neemuch) 19-04-2024 Regional

नीमच : पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवलसिंह सिसौदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक रंजन के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2024 की प्रातः भरभडियाॅ रोड़ पर स्वीफ्ट डिजायर कार एवं स्कार्पियों के मध्य हुए एक्सीडेंट के घटनाक्रम का पर्दाफाश कर घटनाक्रम से जुड़े 04 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। 
*घटना का विवरण*:- दिनांक 29 फरवरी 2024 को पुलिस सहायता केन्द्र जवासा थाना नीमच सिटी पर तैनात आरक्षक कारूलाल जाट द्वारा सूचना दी गई कि सुबह करीबन 5 बजे मेरा भाई राजाराम मुझसे फायरिंग रेंज पर जाने का बोल मुझसे मेरी स्कार्पियो वाहन नंबर एमपी 44 सीबी 0583 लेकर फायरिंग रेंज घसुंडी के लिये निकला था। उसके बाद मुझे सुबह 8 बजे जर्ये दुरभाष सूचना मिली की मेरे भाई राजाराम जो स्कार्पियो लेकर गया था वह क्षतिग्रस्त अवस्था में बालाजी नगर के पास भरभडिया रोड पर पड़ी हैैं मौके पर पहुंचकर देखते मेरी उक्त स्कार्पियो वाहन क्षतिग्रस्त अवस्था में घटनास्थल पर पडी थी तथा पास मे ही एक स्वीफट डिजायर कार नंबर आरजे 39 सीए 5996 घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त होकर पडी थी जिसमे कोई व्यक्ति नही था व राजाराम को सीर में गम्भीर चोट होकर खुन निकल रहा था। बाद राजाराम को जिला चिकित्सालय नीमच लेकर गये जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। उक्त घटना पर से पुलिस थाना नीमच केंट पर अपराध क्र 69/24 धारा 304 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया घटना की गंभीरता को देखते हुए मुखबिर तंत्र एवं तकनिकी अनुसंधान हेतु टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान निम्नानुसार आरोपियों की घटना में संल्पितता पाई गई। 
*गिरफ्तार आरोपी*:- 
01. श्रवण पिता सुरजाराम विश्नोई उम्र 41 साल निवासी ग्राम डोली कला थाना कल्याणपुर जिला बालोतरा (वाहन मालिक)            
02. राजुराम पिता भंवराराम डारा विश्नोई उम्र 28 साल निवासी ग्राम डोली कला तहसील पचपरदा जिला बालोतरा (मुख्य आरोपी)
03. अशोक पिता भागीरथराम विश्नोई निवासी ग्राम डोली कला थाना कल्याणपुर जिला बालोतरा (आरोपियों को शरण देने में)
04. रायसिंह पिता श्यामसिंह कछावा निवासी रायसिंहपुरा थाना नीमचसिटी जिला नीमच (मादक पदार्थ उपलब्ध कराने वाला) 

*फरार आरोपी*:- 
01. शेखर उर्फ सुनील पिता बप्पराम विश्नोई निवासी निवासी ग्राम डोली कला थाना कल्याणपुर जिला बालोतरा (मुख्य आरोपी) 
02. रामलाल पिता खगाराम गोदारा निवासी ग्राम डोली कला थाना कल्याणपुर जिला बालोतरा (सह आरोपी)

*घटनाक्रम*:- 
  घटना का खुलासा इस प्रकार हुआ है कि आरोपी शेखर व राजुराम दोनो आरोपी रामलाल गोदारा के कहने पर जोधपुर से अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा लेने नीमच आये थे जिनको आरोपी श्रवणराम द्वारा स्विफ्ट डिजायर वाहन आरजे 39 सीए 5996 उपलब्ध कराया गया था। दिनांक 28.02.24 को आरोपी शेखर व राजुराम दोनो मादक पदार्थ लेने नीमच आये जिनकी मादक पदार्थ के संबंध में ग्राम रायसिंहपुरा निवासी रायसिंह कछावा से चर्चा हुई व दिनांक 29.02.24 को प्रातः लगभग 05 बजे रायसिंह द्वारा दोनो आरोपियों को 54 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा ग्राम भादवामाता के पास से उपलब्ध कराया। आरोपी शेखर व राजुराम दोनो मादक पदार्थ लेकर निकले कि लगभग 05ः30 बजे एक स्कार्पियो सफेद रंग की द्वारा पीछा किया गया आरोपियों द्वारा वाहन तेजगति से भगाया तथा महु नीमच हाईवे भरभड़िया फण्टे से आरोपियों द्वारा वाहन बाई ओर मोड़ा आगे आते घटनास्थल स्थित रपट के पास आरोपियों द्वारा पीछा कर रही स्कार्पियो को जानबुझकर ऐसा कट मारा जिससे कि स्कार्पियो अंसतुलित हो जाये जिससे स्कार्पियोे वाहन अंसुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया । दोनो ही आरोपियों ने स्विफ्ट डिजायर में रखे अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा को घटनास्थल से कुछ ही दुरी पर कच्चे रास्ते पर एक पुलिया के नीचे जहा आमजन को दिखाई न दे ऐसा छिपाकर रख दिया था तथा दोनो ही आरोपी फरार हो गये थे। 
पुलिस द्वारा घटना का खुलासा करते हुये आरोपियों द्वारा छुपाया गया 54 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया है। घटना में शामिल मुख्य आरोपी शेखर व राजुराम, अवैध मादक पदार्थ लेने के लिये भेजने वाले रामलाल गोदारा, वाहन उपलब्ध कराने वाले श्रवणराम, आरोपियों को शरण देने वाले अशोक विश्नोई एवं आरोपियों को मादक पदार्थ डोडाचुरा उपलब्ध कराने वाला रायसिंह कछावा इस प्रकार कुल 06 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है तथा प्रकरण में धारा 304 भादवि के साथ 8/15,25,29,27-ए एनडीपीएस एक्ट एवं 212,120-बी,34 भादवि का ईजाफा किया गया है।  


*सराहनीय कार्य*:- उक्त सराहनीय कार्य में उनि शिशुपालसिंह गौर, उनि शंभुसिंह चुण्डावत, सउनि शिवराजसिंह, प्रधान आरक्षक नीरज प्रधान, प्रधान आरक्षक प्रदीप शिन्दे, प्रधान आरक्षक सौरभसिंह सेंगर, प्रधान आरक्षक आदित्य गौड़, आरक्षक लखनप्रताप सिंह, आरक्षक कुलदीपसिंह चुण्डावत, आरक्षक गणेश मालेचा, आरक्षक मन्नु जाट, आरक्षक राहुल सौलंकी, प्रधान आरक्षक राजेश शर्मा, आरक्षक सर्वेश यादव, आरक्षक रामप्रसाद पाटीदार का योगदान सराहनीय रहा है।