डीएम व्‍दारा दस आरोपियोंको थाना हाजरी का आदेश

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Hemant Gupta (Neemuch) 07-05-2024 Regional

नीमच : कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क,ख) के तहत आरोपी आरिफ उर्फ कालू पिता मोहम्‍मद याकूब निवासी नाका नम्‍बर 4 बघाना, आरोपी ईमरान उर्फ इलु पिता इरषाद शेख निवासी वार्ड न.34 सादडी रोड बघाना, एवं समीर उर्फ बाबु पिता शाबीर उर्फ तोता पठान निवासी स्‍कीम न.8 बघाना, पुलिस थाना बघाना एवं आरोपी आसिफ हुसैन पिता शाब्बीर मंसूरी एवं आरोपी अब्‍दुल जब्‍बार पिता अब्‍दुल रहमान निवासी ग्राम जाट, पुलिस थाना रतनगढ, को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए संबंधित पुलिस थानों में सप्‍ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।

     इसी प्रकार आरोपी रामप्रसाद पिता शिवनारायण राठौर निवासी महागढ, आरोपी सद्दाम पिता कमरूद्दीन धोबी मोहल्‍ला मनासा, थाना मनासा एवं आरोपी इंदरमल पिता धन्‍नालाल मीणा निवासी गमेरपुरा थाना जीरन, आरोपी यशवंत उर्फ बबलु पिता शांतिलाल घारू निवासी कुकडेश्‍वर, थाना कुकडेश्‍वर, अकिल उर्फ टिंकू पिता अख्‍तर हुसैन निवासी सिंगोली थाना सिंगोली को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए संबंधित पुलिस थानों में सप्‍ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।

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