फेसबुक पर हुई दोस्ती....इंस्ट्राग्राम से प्यार....फिर शादी....न्यायालय से हुआ तलाक...अब पति देव को प्रत्येक माह देने होंगे सात हजार रुपये

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SSE NEWS NETWORK (Mandsaur) 19-04-2024 Exclusive

मंदसौर : परिवार कुटुंब न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय मे पत्नी की याचिका पर पति को सात हजार रुपये भरण पोषण प्रत्येक माह की दस तारीख को अदा करने का आदेश देते हुए तलाक याचिका स्वीकार की।

महिला के सामजिक स्टेटस को ध्यान मे रखते हुए इस समाचार मे नाम नही दिया जा रहा है मगर सोशल मीडिया पर दोस्ती प्रेम संबंध व लव मेरिज के परिणाम से समाज जागरत हो‌।

प्रकरण इस प्रकार है की मंदसौर निवासी एक बालिका का एक लड़के से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, प्रेम हुआ और फिर दोनो ने विवाह कर लिया, विवाह के बाद जानकारी मे आया की लड़का पहले से शादीशुदा है। और उसकी पहली पत्नी भी उसे छोड़ चुकी है. ।
विवाह के बाद पैसे का मांगना व अन्य विषयो को लेकर दोनो मे मतभेद हो गए, ओर पारिवाहिक कलह हुआ दोनो अलग अलग हो गया। सभी तथ्यों के साथ लड़की ने अपने अभिभाषक पुखराज दशोरा के माध्यम से एक विवाह विच्छेद याचिका व भरण पोषण याचिका कुटुंब न्यायालय मे पेश की दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद कुटुंब न्यायालय मे लड़की के पक्ष मे फैसला देते हुए तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेशित किया की लड़की जब तक दूसरा विवाह नही कर लेती तब तक भरण पोषण के रूप मे सात हजार रुपये प्रत्येक माह की दस तारीख तक पति अदा करेगा।
इस रोचक प्रकरण मे सफल पैरवी अभिभाषक पुखराज दशोरा, अनिल दशोरा ने की व असिस्ट पूर्वा साहू एव आदित्य दशोरा अभिभाषक ने किया।

रिपोर्ट : कन्हैयालाल सोलंकी 

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